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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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वृद्धि: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है।
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नियुक्ति की प्रक्रिया: संशोधित कानून लागू हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नियुक्ति के लिए सरकार को न्यायाधीशों की सिफारिश करेगा।
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वर्तमान स्थिति: 34 (भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)+ 33 न्यायाधीश )।
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संवैधानिक शक्ति
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अनुच्छेद 124 (1) : “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किए जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे…”।
- संविधान का अनुच्छेद 124(1) संसद को संसद को सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का एकमात्र अधिकार देता है।
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1956: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसके तहत अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई।
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