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अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 21 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए कुल नामांकन 9 करोड़ अभिदाताओं की संख्या को पार कर गया है।
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उद्देश्य: सभी भारतीयों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना।
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स्वरूप: यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन पहल है।
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शुरुआत : 9 मई, 2015 को।
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लक्षित समूह: इसका मुख्य केंद्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और वंचित वर्गों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है।
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नियामक निकाय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
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पात्रता : 18 से 40 वर्ष की आयु के समस्त भारतीय नागरिक जो आयकरदाता नहीं हैं।
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मुख्य नारा : “एपीवाई का साथ है तो जीवन का सुरक्षा कवच साथ है।” (APY ka Saath hai to Jeevan ka Suraksha Kavach Saath hai)
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त्रिस्तरीय लाभ संरचना:
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न्यूनतम गारंटी: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है।
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पारिवारिक सुरक्षा: अभिदाता की मृत्यु के उपरांत, उनके जीवनसाथी को समान पेंशन राशि प्राप्त होती रहती है।
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दोनों के निधन के पश्चात, 60 वर्ष की आयु तक कुल जमा राशि नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को प्रदान कर दी जाती है।
