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अटल पेंशन योजना (APY)

  • अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 21 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए कुल नामांकन 9 करोड़ अभिदाताओं की संख्या को पार कर गया है।

  • उद्देश्य: सभी भारतीयों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना।

  • स्वरूप: यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन पहल है।

  • शुरुआत : 9 मई, 2015 को।

  • लक्षित समूह: इसका मुख्य केंद्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और वंचित वर्गों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है।

  • नियामक निकाय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।

  • पात्रता : 18 से 40 वर्ष की आयु के समस्त भारतीय नागरिक जो आयकरदाता नहीं हैं।

  • मुख्य नारा : “एपीवाई का साथ है तो जीवन का सुरक्षा कवच साथ है।” (APY ka Saath hai to Jeevan ka Suraksha Kavach Saath hai)

  • त्रिस्तरीय लाभ संरचना:

    • न्यूनतम गारंटी: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है।

    • पारिवारिक सुरक्षा: अभिदाता की मृत्यु के उपरांत, उनके जीवनसाथी को समान पेंशन राशि प्राप्त होती रहती है।

    • दोनों के निधन के पश्चात, 60 वर्ष की आयु तक कुल जमा राशि नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को प्रदान कर दी जाती है।